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बाल श्रम पर अधिवक्ताओं समेत सेवायोजकों के साथ हुई विचार गोष्ठी

30 जून तक चलेगा अभियान -अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध पर बैठक

 

 

 

 

जिला हेड आवेश

गोण्डा।
अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध पर उपश्रमायुक्त देवीपाटन मंडल के कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें अधिवक्ताओं, समाजसेवी, व सेवायोजकों के साथ बैठक कर बाल श्रम उन्मूलन पर जन जागरूकता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल अनुभव वर्मा की अध्यक्षता हुई बैठक में सहायक उप श्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास ने लोगों को अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत लोगों को बताया।

बुधवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय पर अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध पर विचार गोष्ठी कर 30 जून तक चलने वाले बाल श्रम उन्मूलन अभियान को लेकर गणमान्य अधिवक्ताओं व सेवायोजकों के साथ बैठ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल अनुभव वर्मा व सहायक उपश्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चें जो पटरी दुकानदार,

दुकानदार व बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे है। ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में वे प्रतिष्ठान व दुकानदार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने यहां न रखें। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो अर्थदंड के साथ साथ उन्हें जेल भी हो सकती है। जन जागरूकता विचार गोष्ठी में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को इस बारे प्रमुखता से बताकर उन्हें शपथ दिलाई गई। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, सतेन्द्र समेत कई लोग उपस्थित रहे।

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